19 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लाउडस्पीकर को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी . गाइड लाइन में कहा गया था कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लगे साउंड सिस्टम में लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर न जाए ।
नोएडा प्रशासन ने 900 धर्म स्थलों को जारी किये नोटिस
प्रदेश की योगी सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में नोएडा प्रशासन ने जिला गौतम बुद्ध नगर में स्थित मंदिर और मस्जिद सहित करीब 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है यह नोटिस धार्मिक स्थलों या धार्मिक परिसरों में ऊंची आवाज में बजने वाले संगीत या धार्मिक प्रार्थना पर रोक लगाने के लिए है ।
नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों ने मंदिर मस्जिद व अन्य पूजा स्थलों को यह नोटिस जारी किए हैं इसके अलावा विवाह भवन व डीजे संचालकों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं
अधिकारियों के अनुसार गौतम बुध नगर में 602 मंदिरों 265 मस्जिदों 16 अन्य धर्म स्थलों को लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम के संबंध में नोटिस दिया गया है इसके साथ ही 200 से ज्यादा बरात घर 182 डीजे संचालकों को नोटिस दिया गया है सभी को ध्वनि संबंधी निर्देशों का पालन करने को कहा है यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
बिना अनुमति धार्मिक जुलूस पर रोक
देश भर से आ रही विवाद की घटनाओं के डीजे उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा हाथी लाउडस्पीकर की वजह से आम जनमानस को असुविधा नहीं होनी चाहिए आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों की वजह से प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है जिसके लिए पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी
प्रदेश सरकार ने जारी की थी गाइड लाइन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है धर्म स्थलों पर माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है लेकिन धर्म स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि लाउडस्पीकर की आवाज किसी भी धर्म के धार्मिक परिसर से बाहर न जाए जिससे आम जनमानस को कोई असुविधा न हो





